जनबोल न्यूज
बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है की इंटरनेट मीडिया यानी फेसबुक , ट्वीटर , वाट्सएप, टेलीग्राम पर सरकार, मंत्री , सांसद , विधायक या सरकारी अफसरों के खिलाल आपतिजनक या अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानुनी कारवाई होगी .
इतनी ही नही , झुठ या भ्रम फैलने वाला पोस्ट करने वाले लोग , समूह और संस्थाएं भी कारवाई और जांच के दायरो में आएगी .छवि धुमिल करने के आरोप में पोस्ट लिखने वालों पर आइटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा.
आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू ) के एडीजी नैयर हसनैन खान ने गुरुवार को सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है . पत्र में कहा गया है की अगर आपके विभाग में इस तरह का मामला सामने आता है तो ईओयू को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराएं ताकि दोषियों पर जांच के बाद उचित और प्रभावी कारवाई की जा सके . इंटरनेट मीडिया पर अशलीलता , साइबर बुलिंग , साइबर उत्पीड़न आदि के मामले भी ईओयू के दायरे में आते है . ईओयू को भी भ्रामक या आपतिजनक पोस्ट पर नजर रखने को कहा गया है .