कोरोना संक्रमण में त्योहारों को मनाने के लिए बिहार सरकार ने गाइडलाइनस जारी की है . इस गाइडलाइनस के मुताबिक दुर्गापूजा को मनाना होगा. इस दिशा निर्दश के तहत कि दुर्गापूजा (Durga puja) का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घरों में ही किया जायेगा.
गृह विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज DIG, सभी जिलों के DM, सभी जिलों के SP- SSP और रेल SP को जारी निर्देश में कहा है की मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा. गरबा , डांडिया , रामलीला के अलावा किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा. इसके अलावा लाउड स्पीकर के इस्तमाल पर भी रोक लगा दी गई है.
इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा. ऐसा करने पर भीड़ जमा होने की आशंका है. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का प्रयोग तथा सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन करना आवश्यक होगा. उक्त दिशा निर्देशों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रवंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भादवि की धारा 188 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के तहत कानूनी कारवाई की जाएगी.