जनबोल न्यूज
बिहार में केन्द्र सरकार द्नारा लिए निर्दश के अनुसार अनलॉक 4 कल से यानि 10 सितंम्बर से लागू हो जाएगा . आज से बिहार सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन की सारी रियाएते समाप्त हो जाएगी .
बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की जो गाइडलाइन जारी की है. उसे ही बिहार में लागू किया जायेगा.
बता दें की केंद्र सरकार ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था . प्रदेश में केंद्र सरकार का आदेश स्वत: लागू हो गया है . पहले यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी, लेकिन अनलॉक-4 को लेकर केंद्र द्वारा जारी नए आदेश में यह कहा गया है कि बिना केंद्र के आदेश के राज्य सरकार अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है। लिहाजा बिहार में नया आदेश लागू करने के लिए अब केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। इस संबंध में गृह विभाग सोमवार को विधिवत आदेश जारी करेगा.
ये होंगी सरकार की नई गाइडलाइन
1. केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा
2. 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा
3. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे
4. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे
5. कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी
6. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे
7. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे
8. 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा
9. ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी
10. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे