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Rent agreement2021: अब बिना लिखित समझौते के कोई भी व्यक्ति किराये पर न तो अपनी संपत्ति दे पाएगा और न हीं ले पाएगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नये किरायेदारी कानून को मंजूरी दे दी। यह हरेक राज्य के लिए लागू होगा। लिखित समझौते (Rent agreement2021)    को रेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने जमा कराना होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह नियम समान रूप से लागू होंगे। इस कानून में किराये की राशि को लेकर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। यह मकानमालिक और किरायेदार दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच (security) का काम करेगा। इसके साथ ही एक करोड से अधिक खाली पडे घरों को किराये पर लगाने की राह आसान हो जाएगी। समझौते के तहत मकान किराये पर देने से अपराधिक मामलों में भी कमी आएगी।

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