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बिहार में बैंड बाजा के साथ बारात पर लगी रोक, जाने कब तक मानना होगा ये नियम

जनबोल न्यूज कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने शादियों में सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात पर रोक

By Janbol News

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shaziya shamim

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कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने शादियों में सड़कों पर बैंड बाजा के साथ बारात पर रोक लगा दी है. गृह सचिव आमिर सुबहानी और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने तत्काल प्रभाव से इसे पूरे बिहार में लागू करने का आदेश दिया है. यह आदेश 3 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.आमिर सुबहानी ने बताया कि जिन जिलों में कोरोना का ग्रोथ रेट 10 फीसदी से ज्यादा है वहां पर विशेष नजर होगी. बिहार के पांच जिले पटना, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में कोरोना का ग्रोथ रेट 10 फीसदी से ज्यादा है. ऐसे में इन जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

नये आदेश के अनुसार अब शादियों में 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे. इसमें वर-वधू पक्ष और खाना बनाने वालों की संख्या शामिल है. जो भी लोग शादियों में शिरकत करेंगे उन्हें मास्क पहनना होगा. यहां तक की दूल्हा दुल्हन को भी फेस मास्क लगाना होगा, मौके पर थर्म स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को शादी समारोह में इंट्री करायी जाएगी. सेनेटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए.वहीं श्राद्धकर्म को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब 25 से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे. अगर ऐसा करते है तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान भी सभी को मास्क पहनने होंगे. नये गाइडलाइन्स को हर हाल में मानना होगा.

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