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यूपी मे जवरन घर्म परिवर्तन पर रोक।

जनबोल न्यूज यूपी में लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार सुबह धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश

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यूपी में लव जिहाद पर 10 साल की सजा होगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन ने शनिवार सुबह धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020  को मंजूरी दे दिया  है।

जिसके बाद आज से अगर शादी के लिए लड़की के धर्म बदला गया तो शादी को  अमान्य घोषित कर दिया  जाएगी। साथ ही  धर्म परिवर्तन कराने वालों को दस साल तक जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

नए अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा । यदि दोष साबित  हुआ तो दोषी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा होगी।

लव जिहाद मामले में किया गया धर्म परिवर्तन अवैध नहीं है। बल्कि इसे प्रलोभन देकर नहीं कराया जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन उत्पीड़न करके नहीं किया गया। साथ ही  यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी व्यक्ति पर ही होगी।

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