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बिहार पुलिस मे तबादला का नियम बदला,जाने क्या है।

जनबोल न्यूज बिहार में सिपाही से इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मियों के तबादले छह तरह के होते हैं। अवधि पूर्ण, प्रोन्नति, अनुकंपा, प्रशासनिक और सेवानिवृति के आधार

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बिहार में सिपाही से इंस्पेक्टर तक पुलिसकर्मियों के तबादले छह तरह के होते हैं। अवधि पूर्ण, प्रोन्नति, अनुकंपा, प्रशासनिक और सेवानिवृति के आधार पर तबादले का प्रावधान है।

 

लेकिन अब  बिहार में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के तबादले नए नियम के तहत  होंगे।नए नियम  जनवरी से लागु हो जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस वर्ष यह नीति बनाई है। जिसे  राज्य सरकार से मंजूरी दिया है। इसके तहत अवधि पूर्ण होने के आधार पर तबादले की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जनवरी से मई के बीच पूरी करनी होगी। एडीजी विधि-व्यवस्था अमित कुमार ने तबादले को लेकर इकाई, रेंज और जिलों को पत्र लिखा है।

अवधि के आधार पर तबादले की कार्रवाई नई नीति के तहत जनवरी से शुरू होगी। अवधि पूर्ण होने की गिनती 31 दिसम्बर 2020 की तारीख से होगी। सिपाही से इंस्पेक्टर तक के लिए जिला में 6साल, रेंज में 8साल और जोन में 10 साल की अवधि तय है। वहीं इकाई जहां तैनाती की समय सीमा स्पष्ट नहीं हो वहां 6 साल तक का नियम बनाया गया है। यानी किसी पुलिसकर्मी की जिला में अवधि 31 दिसम्बर 2020 तक 6 वर्ष हो गई है तो साथ उसका तबादला जिले से बाहर होगा। यह रेंज और इकाई के मामले में भी लागू होगा।

 

तबादला जिन पुलिसकर्मियों का होना है। इसकी सूची 1 से 31 जनवरी तक बनाई जाएगी। इस दौरान इनका सेवाअभिलेख की तैयार करना  होगा। 15 फरवरी तक इसे सक्षम अधिकारी तक भेज देना है। 15 अप्रैल तक तबादले का आदेश जारी होगा। वहीं नए स्थान पर 31 मई तक योगदान नहीं देने पर वेतन नहीं मिलेगा।

 

इसके अलावा तबादले के लिए वरीयता सूची बनेगी। इसमें वैसे पुलिसकर्मियों को वरीयता में ऊपर रखा जाएगा। जिनका सेवा अभिलेख स्वच्छ है। च्वाइस पोस्टिंग के भी पांच अवसर मिलेंगे। पर जहां एक दफे तैनाती हो चुकी है वहां किसी भी सूरत में दोबारा पोस्टिंग नहीं होगी।

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