corona wave impact : कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार का बहुप्रतिक्षित फैसला सामने आ गया है। सभी पार्टियों के साथ हुए मंथन पर आज निर्णय भी सामने आया है। सम्पूर्ण लॉक डाउन की जगह फिलहाल नाईट कर्फ्यू रात्री 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की घोषणा की गयी है। इसके साथ हीं शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. बताते चलें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहे थे जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।
यह हैं महत्वपूर्ण निर्णय
corona wave impact का निर्णय़
- 15 मई तक स्कूल-कॉलेज बंद : स्कूल-कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ हीं राज्य में परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं हैं।
- मॉल व धर्म-स्थल आदि बंद : मॉल, सिनेमाघर, स्टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्मिक स्थल आदि 15 मई तक बंद रहेंगे। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगाए गए हैं।
- शादी व श्राद्ध में सौ लोग होंगे शामिल: सरकारी व निजी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हालांकि शादी व अंतिम संस्कार को इससे अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में केवल 25 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी व श्राद्ध में सौ लोगों की अधिकतम सीमा तय की गई है।
- खुले रहेंगे बैंक, डाकघर व पेट्रोल पंप: सभी बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। अस्पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जारी रहेंगी। पुलिस व सुरक्षा बल ड्यूटी पर रहेंगे। ई-कॉमर्स के संस्थान खुले रहेंगे।
- फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात रोक नही: शारीरिक दूरी का पालन , सैनिटाइजेशन व मास्क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाए जा सकते हैं। निजी वाहनों के परिचालन की छूट दी गई है। शर्तों के साथ ट्रेनों व फ्लाइट को भी जारी रखा जाएगा। लेकिन उनसे आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच की जाएगी।