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Bihar Lockdown, अब राज्य में धारा 144 लागू , 4 बजे हीं बंद होंगी दुकानें

Janbol News Bihar Lockdown  की तैयारी में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सख्ती के घंटों में वृद्धि की है। दो दिन

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Bihar Lockdown  की तैयारी में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सख्ती के घंटों में वृद्धि की है। दो दिन से कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद राज्य में लॉकडाउन न लगाने का फैसला लिया है । लेकिन राज्य में 29 अप्रैल से लगने जा रहा धारा 144 और नाईट कर्फ्यू के घंटों में वृद्धि सरकार द्वार लॉक डाउन की दिशा में बढ़ाया जा रहा कदम समझ सकते हैं। अब नाईट कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे की जगह शाम 6 बजे से हीं शुरू होगी । राज्य में दुकानें शाम 7 बजे बंद किये जाने की जगह 4 बजे हीं बंद होंगे।

राज्य सरकार उठायेगी अंत्येष्टि का खर्च

कोरोना महामारी में मरे लोगों को अंत्येष्टि का खर्च अब राज्य सरकार उठायेगी। अबतक इसका खर्च परिजन को उठाने पर रहे थे। बताते चलें कि इससे पहले राजधानी पटना के बांसघाट का एक फ्लैक्स पर लिखा मैसेज वायरल हुआ था जिसमें कोरोना के मरीजों को मरने के बाद अंत्येष्टि के लिए 10,500 रूपये की जरूरत की बात लिखी गयी थी। आपका अपना वेब प्लेटफार्म Janbolnews.com ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

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Corona Pandemic impact: सावधान ! बिहार में बिना 10500 रूपये ऱखे कोरोना से मरना मना है !

 

राज्य सरकार ने दो दिनों में यह लिया निर्णय

राज्य सरकार ने दो दिनों के कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक  में बिहार को लॉकडाउन ( Bihar Lockdown ) न करने का जो निर्णय लिया है उसके अनुसार कल यानि 29 अप्रैल से निम्न निर्णय प्रभावी होंगे-

  • पूरे बिहार में धारा 144 लागू रहेगी,
  • शाम 4 बजे ही बंद हो जाएंगी सारी दुकानें,
  • कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी,
  • सारे वेंटिलेटर को चालू किया जाएगा,
  • जागरूकता के लिए माइक से प्रचार किया जाएगा,
  • आसानी से मिलेंगी रेमडेसिविर की दवाइयां
  • जरूरत पड़ने पर किराए पर ली जाएंगी एबुलेंस,
  • शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

 

 

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