जनबोल न्यूज
बिहार सरकार ने किसानों के लिए थोड़ी राहत भड़ी खबर दी है. सरकार ने राज्य में धान की खरीद (Paddy purchase) की सीमा बढ़ा दी है. सरकार रैयत किसानों से खरीद को अब मौजूदा 200 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 250 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है, जबकि गैर-रैयत किसानों (Farmer) से खरीद को मौजूदा 75 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 100 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है.
आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि खरीफ मार्केटिंग सीजन (केएमएस), 2020-21 के दौरान राज्य में धान खरीद की स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया.विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दरों पर प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) द्वारा धान खरीद के लिए स्वत: पात्र माना जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग को किसानों को अलग से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि धान के भंडारण के लिए सभी जिलों में पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया है.