Bihar Panchayat election 2021 को लेकर इवीएम और बैलट पेपर को लेकर उखड़े विवाद नें पंचायत चुनाव की तारीख हीं लटका रखा। दरअसल राज्य चुनाव आयोग चाहता है कि इसबार राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर की जगह इवीएम से करवाई जाये। चुनाव में ईवीएम की खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रीट याचिका दायर की गयी थी। दायर रिट याचिका पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ आज सुनवाई करेगी।बताते चलें कि राज्य में होने वाली पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई आज की जानी है।
यह है मूल विवाद
दरअसल Bihar Panchayat election 2021 के लिए ईवीएम की खरीद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से अनापत्ति(no objection) प्रमाणपत्र लेना होता है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र में विलंब होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया है। बताते चलें कि 21 जुलाई 2021 को भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि ईवीएम के खरीद से पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य़ है।