जनबोल न्यूज
गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है.अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं.गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा. रात्रि कर्फ्यू की पाबंदी हटा दी गई है.5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की अनुमति दे दी गई है. इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.
कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी, जिनमें भीड़ जुटती है.
अनलॉक 3 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा वंदेभारत मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति दी गई है।