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STET परिणाम पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक।

जनबोल न्यूज पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बिहार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया है। पटना

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पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक बिहार में स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऑनलाइन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर आदेश जारी किया।

कोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कानूनी तथा तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तृत जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

लोगों की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि एसटीईटी ऑनलाइन लिया गया है।लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी प्रकार का सिलेबस जारी नही किया गया। ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है।

आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि एसटीईटी ऑनलाइन लिया गया है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी प्रकार का सिलेबस जारी नही किया गया। जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था और राज्य सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा को मंजूरी भी  दिया। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की।

वहीं, राज्य सरकार तथा बोर्ड के वकीलों ने इस मुद्दे पर विस्तृत जबाब दाखिल करने की गुहार कोर्ट से लगाई। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए 15 दिसम्बर तक जबाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसम्बर तय किया है।

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