जनबोल न्यूज
बिहार सरकार ने राज्य के अंदर एक और नियम लागु कर दिया है . अब सरकारी ठेका हासिल करने वाले ठीकेदारों के साथ ही अब इनके साथ काम करने वालों को भी अनिवार्य रुप से चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा. बिना चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी ठीकेदार को सरकारी ठेका नही मिलेगा .
गुरूवार को राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी और पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया .
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जल्दी ही इसको लेकर सभी विभागों को आदेश जारी किया जाएगा. ठेकेदार के साथ-साथ वहां काम करने वाले सभी कर्मियों का भी चरित्र प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है. जिनके पास चरित्र प्रमाणपत्र नहीं होंगे, उन्हें काम करने की अनुमति नहीं होगी.
जानकारी के अनुसार अब बस स्टॉप, पार्किंग, सब्जी हाट जैसे ठेके भी इसमें शामिल हैं क्योंकि इसमें लोगों से ठेकेदार के कर्मियों का सीधे संपर्क होता है. इसमें सभी कर्मियों को ठेकेदार द्वारा पहचान पत्र देना होगा. इसके बाद बिहार सरकार उनके पहचान पत्रों की जांच भी कराएगी फिर ठेका देने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी.