जनबोल न्यूज
स्थायी पदों के विरूद्ध विलंब की सूरत में संविदा पर होने वाली बहाली के लिए वही योग्यता निर्धारित होंगी , जो स्थायी नियुक्ति के लिए तय होगी . जो स्थायी नियुक्ति के लिए तय होगी . इन पदों पर नियुक्ति होने वाले सरकारी सेवक वही माने जांएगें. यह स्थायी होगा और नियमित नियुक्ति तक के लिए ही मान्य होगा . जहां संविदाकर्मि कार्यरत है , वहां यदि उनकी जरुरत नही पर दुसरे विभाग में पद रिक्त है , तो उन्हे नए संविदा के आधार पर समान पदनाम और योग्यता वाले पदों पर वहां नियुक्त किया जा सकेगा .
नियमित नियुक्ति के लिए साक्षात्कार या परीक्षा में पास नही करने वाले संविदाकर्मी वहां तभी तक काम कर सकते है जब तक पद रिक्त हो . संविदाकर्मीयों के मानदेय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा .समिति बाजार दर और सरकार में उपलब्ध समान पद के प्रारंभिक स्तर के वेतन , महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को मिलाकर समेकित रुप से प्राप्त योगफल के आधार पर मानदेय तय करेगी . पर किसी भी सुरत में मानदेय न्यूनतम मजदुरी से कम नही होगी .