जनबोल न्यूज
बिहार में अब जाति, आय, आवास समेत अन्य प्रमाण पत्र अब राजस्व अधिकारी जारी करेंगे। उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र पूरी तरह मान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को पत्र लिखा है।
इस तरह के प्रमाण पत्र अबतक अंचलाधिकारी द्वारा जारी किए जाते थे। बिहार के रहनेवाले मूल निवासी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न जरूरतों के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।
इसमें जाति, आय, आवास, क्रीमीलेयर रहित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अंचलाधिकारी को सक्षम प्राधिकार बनाया गया था। अब इसमें बदलाव किया गया है। प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए अंचलाधिकारी के स्थान पर राजस्व अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।