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black fungus epidemic : ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला चौथा राज्य बना बिहार

Janbol News black fungus epidemic : कोरोना माहामारी की दुसरी लहर के बाद बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की

By Jagran News

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black fungus epidemic : कोरोना माहामारी की दुसरी लहर के बाद बढ़ते ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 20 मई को हीं राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया गया था कि इस बिमारी को महामारी के रूप में हीं देखा जाना चाहिए और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसे महामारी घोषित भी की जाये। हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। अब इस कडी में बिहार चौथा राज्य बना है जिसने ब्लैक फंगस को महामारी ( black fungus epidemic ) घोषित किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय से जारी निर्देश में कहा गया है कि

https://janbolnews.com/central-government-asked-state-to-announce-as-black-fungus-epidemic/top-news/

  1. सभी निजी एंव सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस( Mucormycosis  ) के सभी संदिग्ध एंव प्रमाणित मरीजों के मामले को जिला के सिविल सर्जन के माध्यम से एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम ( IDSP ), सवास्थ्य विभाग , बिहार को प्रतिवेदित किया जाएगा।
  2. सभी निजी एंव सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा म्यूकोरमाइकोसिस( Mucormycosis  ) से संबंधित स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली  एंव स्वास्थ्य विभाग  , बिहार सरकार द्वारा जाँच, ईलाज एंव प्रबंधन के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।
  3. निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण , स्वास्थ्य विभाग  इस रोग के संबंध में समय-समय पर जॉच , ईलाज एंव प्रबंधन  हेतु यथोचित आदेश निर्गत कर सकेंगे।
  4. उक्त प्रावधानों का उल्लंघन THE EPIDEMIC DISEASES ACT 1897 की धारा -3 के तहत दण्डनीय होगा।
  5. उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन के क्रम में  सदभाव में किए गए किसी कार्य के विरूद्ध THE EPIDEMIC DISEASES ACT 1897 की धारा -4 के प्रवाधानों के अनुरूप कोई वाद या विधिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकेगी।

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