जनबोल न्यूज: हाजमोला भी परेशानी का सबब बन सकता है? नहीं न? बिहार में ऐसा ही एक मामला सामने आया। राज्य में शराबबंदी है। बोतलें मिलीं तो खैर नहीं। हुआ यूं कि पटना हाईकोर्ट ने शराब के साथ हाजमोला जब्त करने के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर हाजमोला के कार्टून को छोड़ने का आदेश दिया। जज पीबी बजनथ्री और जज आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस मामले में बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गए तो दोषी अधिकारी के खिलाफ अवमानना वाद चलाया जाएगा।
प्रयागराज से ले रहे थे खेप
इसके साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक कागजात लेकर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष जाएं। बताया जाता है याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हाजमोला के सीलबंद कॉर्टून की खेप मुजफ्फरपुर भेजी थी। कथित रूप से उन कार्टून की खेप से शराब के बोतलें भी मिलीं। यानी हाजमोला की खेप में अपराधी शराब छिपाकर ला रहे थे। इसे पुलिस ने पकड़ लिया। सामग्री जब्त कर ली। इस आधार पर मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई और शराब के साथ हाजमोला के कॉर्टून भी जब्त कर लिए। मुजफ्फरपुर के आबकारी अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर हाजमोला छोड़ने का आवेदन दिया गया। किसी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।