Covid-19 vaccine : कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले मार्केट में आया जीवनदायिनी कोरोना का टीका पाने का आधार सिर्फ आधार कार्ड नहीं हो सकता। आधार न होने की शर्त पर सिर्फ टीका न देना या अस्पतालों में भर्ती नहीं लेना गलत है। किसी भी आवश्यक सेवा को उपलब्ध न करवाने का बहाना बनाने के लिए आधार कार्ड न होने को आधार नहीं बनाया जा सकता है। उक्त बातें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई-UIDAI) ने शनिवार को कहा है।
In Covid pandemic circumstances, no one shall be denied a service/benefit just because she or he doesn’t have an Aadhaar: Unique Identification Authority of India pic.twitter.com/vy6XBQfYt9
— ANI (@ANI) May 15, 2021
यूआईडीएआई ने जारी किया बयान
यूआईडीएआई ने एक बयान जारी कर कहा है
“यदि किसी के पास आधार नहीं है या यदि किसी कारण से आधार ऑनलाइन सत्यापन सफल नहीं होता है, तो संबंधित एजेंसी या विभाग को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 और कैबिनेट सचिवालय कार्यालय दिनांक 19 दिसंबर 2017 के अनुसार सेवा प्रदान करनी होगी.”
आधार के विकल्प के रूप में हैं ये दस्तावेज
आधार कार्ड कोरोना का टीका ( Covid-19 vaccine ) पाने या कोरोना आधारित कोई और सेवा पाने के लिए जरूरी दस्तावेज में से एक हैं। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप वैकल्पिक दस्तावेज का प्रयोग कर सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज भी वैक्सीन पंजीकरण के लिए मान्य दस्तावेज हैं ।