Bihar teacher recruitment : बिहार में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट द्वारा शिक्षक बहाली पर लगाया गया स्टे को हटा लिया गया है। हालांकि बहाली की प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ हीं पूरी की जा सकेगी। बताते चलें कि नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
इसलिए लगा था स्टे !
पटना हाईकोर्ट ने उस समय बिहार में शिक्षकों के बहाली ( Bihar teacher recruitment ) पर स्टे लगा दिया था जब शिक्षक बहाली में दिव्यांगों के 4 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। अनुपालन नहीं किये जाने के कारण नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के बाद शिक्षक बहाली पर स्टे लगाया गया था।
22 महिने बाद बहाली का रास्ता साफ !
अब जब सरकार ने दिव्यांग फेडरेशन की मांग को मान लिया है तो कोर्ट ने भी बिहार में शिक्षक बहाली ( Bihar teacher recruitment ) का रास्ता साफ कर दिया है। इस बहाली से एक लाख 25 हजार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जानी है। साथ हीं कोर्ट ने वैसे दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए आवेदन करने की छूट दी है जो विज्ञापन की तिथि यानी वर्ष 2019 में विज्ञापन की तिथि को आवेदन करने के योग्य थे । ऐसे उम्मीदवार अब जारी होने वाली अधिसूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अपना आवेदन कर सकते हैं।