BIHAR UNLOCK : 34 दिनों बाद बिहार को अनलॉक-1 ( unlock-1 ) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। कम होते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन खत्म करने की घोषणा की है । बताते चलें कि राज्य में बेकाबू हो रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने राज्य को लॉकडाउन करने की घोषणा की थी।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा,
‘लाॅकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अतः लाॅकडाउन खत्म (BIHAR UNLOCK ) करते हुये शाम 7ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा । 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4ः00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5ः00 बजे अपराह्न तक बढेंगी। आनलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे. निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी. यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी. अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है।
नाईट कर्फ्यू में मिलेगी नई छुट्ट
सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के बाद गृह विभाग की ओर से भी गाईडलाईन जारी की गई . नई गाईडलाईन के अनुसार शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाईट कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में लगे वाहन निजी या सार्वजनिक दोनों की आवागमन की छूट पहले की तरह जारी रहेगा। जरूरी कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में लगे वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ईपास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो. ड्यूटी पर जाने को लेकर सरकारी सेवकों एवं अन्य सेवाओं के निजी वाहनों को छूट मिलेगी। अंतर राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन को छूट मिलेगी। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़ कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलों के डीएम स्थानीय परिस्थिति की समीक्षा कर इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। किंतु किसी भी स्थिति में इन प्रतिबंधों को शिथिल नहीं करेंगे। सभी जिला पदाधिकारी वर्णित आदेशों के अनुपालन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।